छात्रवृत्ति घोटालों में समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक कफोला की अग्रिम जमानत खारिज

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-आरोपी के खिलाफ कई थानों में 11 मामले पंजीकृत-

नैनीताल। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी ने प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी समाज कल्याण विभाग हल्द्वानी के उप निदेशक जगमोहन सिंह कफोला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आरोपी ने थाना सितारगंज व आईटीआई काशीपुर में दर्ज दो अलग-अलग पंजीकृत अपराधों के सन्दर्भ में  अग्रिम जमानत पत्र दाखिल किए थे।


जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका में छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी जगमोहन कफोला तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी उधमसिंहनगर ने पॉलिटेक्निक कालेज बस्तर, सम्भल रोड रूस्तम सराय मुरादाबाद में 41 छात्रों को फर्जी ढंग से अध्ययनरत दिखाकर कॉलेज को 12.42 लाख से अधिक रुपये की छात्रवृत्ति बिना सत्यापन के जारी की। जब इन 41 छात्रों का सत्यापन किया गया तो छात्रों ने बताया कि उन्होंने इस कालेज में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और न कोई छात्रवृत्ति प्राप्त की है। जांच में प्रथम दृष्टया बिचौलियों ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिये प्रवेश आवेदन फार्म व छात्रवृत्ति फार्म तैयार किये।

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इसके अलावा कालेज ऑफ एजूकेशन सुन्दर नगर हिमांचल प्रदेश में 16 छात्रों को अध्ययनरत दिखाकर उन्हें चार लाख आठ हजार की छात्रवृत्ति जारी की। यहीं नहीं आरोपी जगमोहन कफोला के खिलाफ कई अन्य थानों में 11 मामले उक्त छात्रवृत्ति घोटालों से संबन्धित पंजीकृत हैं।

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