केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, -एक दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट से मिली थी बेल

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें

नई दिल्ली। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं।


इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया है, जिसमें कहा गया कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। बता दें केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  नेपाल में बाढ़-भूस्खलन ने मचाई तबाही -जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 148 हुई -55 लोग लापता, 3,626 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, 322 मकान और 16 पुल क्षतिग्रस्त


बता दें कि इस मामले पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एएसजी राजू ने कहा कि हमें लिखित में जवाब दाखिल करने तक का समय नहीं दिया गया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफी मजबूत है. उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का विरोध किया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  सराहनीय...सहायक पुलिस आयुक्त ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की मुस्तैदी जांची -देर रात सड़कों पर अकेली निकलीं 112 पर फोन कर मांगी मदद


इससे पहले ईडी के वकील ने आज ही हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। ईड की तरफ से एएसजी राजू और वकील जोएब हुसैन हाईकोर्ट मे मौजूद रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119