पुलिस ने चार माह तक नहीं लिखी एफआईआर -अदालत के आदेश पर ग्राम प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

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लालकुआं (नैनीताल)। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने का मामला सामने आया है। करीब चार माह तक पुलिस कार्रवाई नहीं होने के बाद न्यायालय के आदेश पर आखिरकार लालकुआं थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

मामला ग्राम पंचायत पदमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान रमेश चन्द्र जोशी से जुड़ा है। प्रधान के अनुसार 28 अप्रैल 2026 की रात करीब नौ बजे पड़ोसी ठाकुर सिंह, चम्पा देवी, लता मेहता, मोनिका और हर्षिता मेहता ने उनके, उनकी पत्नी और परिवार के साथ गाली-गलौज, मारपीट की।

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प्रधान का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने लालकुआं थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके विपरीत उनके परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया।

मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर घटना के अगले दिन ग्राम प्रधान संगठन ने भी प्रधान के समर्थन में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर प्रधान ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

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इसके बाद प्रधान ने अधिवक्ता घनानंद जोशी के माध्यम से हल्द्वानी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना के आदेश दिए।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लालकुआं थाने में एफआईआर संख्या 0132, दिनांक 25 अगस्त 2026 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 191(1), 191(2), 191(3), 309(4), 351(2) और 352 के तहत मामला पंजीकृत किया है।

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ग्राम प्रधान रमेश चन्द्र जोशी ने न्यायालय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन आरोपितों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होने से ग्राम प्रधान संगठन में भारी रोष है और संगठन आगे भी मामले को लेकर आवाज उठाएगा।

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