मृतक के मां-बाप को 15 लाख प्रतिकर, कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिए आदेश

Fast News Uttarakhand - Latest Uttarakhand News in Hindi
खबर शेयर करें

चम्पावत। चम्पावत के पाटी क्षेत्र में चार साल पूर्व एक कर्मचारी की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी से मृतक के मां बाप को एक माह के भीतर 15.15 लाख रूपये प्रतिकर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। पाटी तहसील के बस्वाड़ी गांव निवासी जगदीश जोशी और मुन्नी जोशी ने जून 2021 में दायर वाद में कहा कि उनका बेटा ललित मोहन जोशी नोएडा निवासी रवीश जोशी के वाहन का चालक था। 25 अक्तूबर 2020 को पाटी के ही मूलाकोट गांव के पास सड़क हादसे में ललित की मौत हो गई थी।


वाहन मालिक और इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किसी तरह का मृतक के परिवार को प्रतिकर नहीं मिला। माता-पिता ने कोर्ट में वाद दायर किया। साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखने हुए सीजेएम अरुण वोहरा की अदालत ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा कंपनी बजाज आलियाज को प्रतिकर भुगतान करने का फैसला सुनाया। वादी की ओर से अधिवक्ता आरसी उप्रेती ने पैरवी की।

सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119