बागेश्वर खड़िया खनन मामला : आदेश का पालन न करने पर कारोबारी परिहार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन केस में अपने पूर्व आदेशों का अनुपालन न करने पर खनन कारोबारी नवीन परिहार को अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी किया है।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई। ज्ञात हो कि इससे पूर्व हाईकोर्ट ने अवैध खड़िया खनन व परिवहन पर रोक लगाने के साथ–साथ सॉफ्ट स्टोन रमन्ना पोर्टल को भी बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से यह पोर्टल बंद है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसके बावजूद नवीन परिहार द्वारा खड़िया खनन का परिवहन जारी रखा गया, जिससे कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन हुआ। मामले का संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। अगली सुनवाई में कारोबारी को अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा।

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