101 ग्राम स्मैक तस्करी में दोषी को 5 साल की सजा, 50 हजार रुपये अर्थदंड

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नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने 101 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 दिसंबर 2017 को चौकी आंवला गेट, हल्द्वानी पुलिस ने मीरगंज, बरेली निवासी विद्युत विभाग का संविदा कर्मचारी शेर अली को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।

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अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शेर अली को स्मैक तस्करी का दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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