मलिन बस्तियों के विस्थापन पर प्लान पेश करे सरकार : हाईकोर्ट

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हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्ती के लोगों को विस्थापित करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्लान पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्ती को बिना नोटिस दिए हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए इन्हें विस्थापित करने के लिए अगली तिथि तक प्लान पेश करने को राज्य सरकार से कहा है।

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मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अफताब आलम ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी से काठगोदाम तक राज्य सरकार की ओर से सड़क चौड़ीकरण करने के साथ-साथ सौंदर्यीकरण भी किया है, जो कि अति उत्तम है। लेकिन इस बीच पड़ने वाली मलिन बस्ती को नगर निगम ने बिना नोटिस दिए हटा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हटाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए, उसके बाद ही हटाया जाए। कहा कि वर्तमान में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके वर्षों पुराने मकानों को चौड़ीकरण के नाम पर ढहा दिया गया। जनहित याचिका में कोर्ट प्रार्थना की गई है, कि उन्हें अन्य जगह पर विस्थापित किया जाए।

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