कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को 16 मई तक बन्द रखने के आदेश
नैनीताल । कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को 16 मई तक बन्द रखने के आदेश दिए हैं ।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व में 2 मई तक निचली अदालतों को बंद रखने के आदेश दिए गए थे जिसे अब 3 से 15 मई तक बढ़ा दिया गया है ।16 मई को रविवार है । अधिसूचना में कहा गया है कि इस अवधि में जमानत व रिमांड के मामले अवकाश के दिनों की भांति सुने जाएंगे और यदि कोई अति आवश्यक मामले पर सुनवाई की जरूरत होती है तो उसके लिये जिला जज को ई मेल के जरिये प्रार्थना पत्र देना होगा । जिसकी अर्जेन्सी पर जिला जज निर्णय लेकर मामले को सुनने के लिये सक्षम जज को भेजेंगे । लेकिन सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी ।
ADVERTISEMENTS
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें
👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119
संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
www.fastnewsuttarakhand.com
उत्तराखंड…प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा हत्याकांड : आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद
उत्तराखंड…तीनपानी बाईपास पर अब नहीं चलेगी लापरवाही –रॉन्ग साइड चलने वालों पर होगी बीएनएस की धारा 281 में कार्रवाई
उत्तराखंड…स्कूल जा रहे प्रधानाचार्य की धारदार हथियार से हत्या, बागेश्वर में सनसनी