UK…पिथौरागढ़ में बैंक प्रबंधक को जिंदा जलाने वाले पूर्व सुरक्षा गार्ड को उम्रकैद

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पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक की धारचूला शाखा के तत्कालीन प्रबंधक मोहम्मद आवेश को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में पूर्व सुरक्षा गार्ड दीपक छेत्री को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को छह मई 2023 को हुई इस घटना के मामले में फैसला सुनाया। सरकारी अधिवक्ता प्रमोद पंत के अनुसार, छेत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। इसके अलावा धारा 436 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई।

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अभियोजन के अनुसार, बैंक शाखा प्रबंधक मोहम्मद आवेश के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद दीपक छेत्री ने अचानक उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में प्रबंधक गंभीर रूप से झुलस गए थे।

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उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया। दिल्ली में उपचार के दौरान 16 मई 2023 को उनकी मौत हो गई।

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मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए 15 गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, पेट्रोल की बोतल और बैंक परिसर से बरामद जली हुई वस्तुओं को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में अदालत के समक्ष पेश किया। इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दीपक छेत्री को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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