हाथी, भालू व गुलदार के हमलों के लिए अलग अलग बनाएं एसओपी : हाईकोर्ट

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-मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने  प्रमुख वन सचिव आरके सुधांशु को दिए निर्देश-

नैनीताल । मानव वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु हाईकोर्ट में पेश हुए और उन्होंने इस सम्बंध में किये जा रहे कार्यों की जानकारी कोर्ट को दी ।

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 मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने  प्रमुख वन सचिव आरके सुधांशु को निर्देश दिए है कि हाथी, भालू, और गुलदार के हमलों के लिए अलग अलग एसओपी बनाएं ।  राज्य के हर जिले में एक पैनल बनाया जाय जिसमे एक्सपर्ट मौजूद हों। कोर्ट ने वन्यजीव हमलों से पीड़ित व्यक्तियों के विचाराधीन मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश जारी करने के साथ ही 17 अगस्त तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 अगस्त की तिथि नियत की है। देहरादून निवासी पंत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नवंबर 2022 में इस मामले की सुनवाई के बाद  उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन को दिशा निर्देश दिये थे कि वह मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करें।

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