प्रेमी ने हाईकोर्ट में परिजनों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई -33 वर्षीय तीन बच्चों की मां ने अपने से दस साल कम उम्र के युवक से किया है निकाह

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नैनीताल। अपने से दस साल कम उम्र के युवक से निकाह करने वाली  33 वर्षीय तीन बच्चों की मां व उसके प्रेमी ने हाईकोर्ट में परिजनों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने एस एस पी नैनीताल को उक्त महिला व उसके प्रेमी को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में हुई ।  मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षा सम्बन्धी उनकी याचिका को निस्तारित कर दिया।  राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि महिला 33 वर्षीय है। उसकी पहली शादी से  तीन बच्चे हैं और पहले वाले पति से तलाक हो चुका है। अब उसने जिस से शादी की है, वह उम्र में दस साल  छोटा है।  वर्तमान में वह हल्द्वानी मंडी में कार्य कर रहा है। आज दोनों प्रेमी जोड़े कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि उनको किससे जानमाल का  खतरा है। उनके द्वारा कोर्ट के सामने बयान दिया गया कि उन्हें परिजनों से खतरा है। इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाय।

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मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी मंडी में कार्यरत समीर व उसकी प्रेमिका ने उच्च न्यायलय में अपनी  सुरक्षा को लेकर याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने ने अपनी इच्छा के आधार पर प्रेम विवाह कर लिया है। अब उन्हें जान माल से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सम्बंध में अपनी सुरक्षा को लेकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन अभी उनकी तरफ से उन्हें सुरक्षा नहीं दी गयी। जबकि उनकी पत्नी तलाक शुदा महिला है। इसलिए उनकी जानमाल की रक्षा करने के निर्देश सम्बंधित पुलिस थाने को दिए जायँ।

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