UKnews–26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर लिखनी होगी निर्माण व अवसान तिथि

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नैनीताल। उत्तराखंड में अब खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व कंटेनर पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था लागू की है। आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश आगामी 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा।

विभागीय निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई मिठाई और बेकरी उत्पाद विक्रेताओं की ओर से ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी। खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में समय बीतने के साथ उत्पादों की ताजगी और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि की जानकारी देना आवश्यक माना गया है।

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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किए निर्देश

विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(ए) और धारा 30(2)(डी) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। पहले पैक्ड खाद्य उत्पादों पर एक्सपायरी तिथि अंकित करना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी।

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नई व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

26 अक्टूबर से प्रदेशभर की दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या कंटेनर पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। निर्धारित तिथियां प्रदर्शित नहीं करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी तथा वे खरीदारी के दौरान अधिक जागरूक निर्णय ले सकेंगे।

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