नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

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-स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया


हल्द्वानी, 10 फरवरी 2026। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजपुरा निवासी संदीप शर्मा पर क्षेत्र की एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। यह घटना 2 जून 2023 की है। पीड़िता पक्ष की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद मामला विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन रहा।

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अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने बताया कि मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो मनमोहन सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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