आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने छह माह बाद न्यायालय के आदेश पर पति समेत एक अन्य महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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काशीपुर। एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने छह माह बाद न्यायालय के आदेश पर पति समेत एक अन्य महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।         न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में ग्राम बैलजूड़ी निवासी अब्दुल कय्यूम पुत्र मौ. जहूर ने बताया कि उसने अपनी बहन आरिफा (26) की शादी वर्ष 2017 में ग्राम डूंगरपुर चौकी मानपुर जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) व हाल मौहल्ला अल्लीखां की सादिक कॉलोनी निवासी मौ. आलम पुत्र बाबू ड्राईवर के साथ की थी। आलम यहां किराये के मकान पर रहकर सेटरिंग का काम करता है। उसके एक बेटा और बेटी है। बीती 29 दिसंबर 2023 की करीब 9 बजे मौहल्ला अल्लीखां निवासी दिलशाद नामक एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली है जिसे मुरादाबाद रोड स्थित केबीआर हॉस्पिटल में ले गये है इतना सुनते ही उसके परिजन अस्पताल पहुंचे तो उसे मृत देखा।

बताया कि फांसी लगाने की बात उसके पति ने उसके परिजनों को नहीं बतायी जिससे उन्हें शक हुआ कि उसकी बहन ने स्वयं फांसी नहीं लगायी है बल्कि उसके पति द्वारा जान से मारकर उसे आत्महत्या का रूप दिया है। बताया कि 1 जनवरी 2024 को जब उसके मकान के पास स्थित मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे की फुटैज निकवाली तो घटना के समय  उसका पति आते-जाते दिखाई दे रहा है तथा एक महिला भी उक्त फुटेज में उसके कमरे में जाते दिखायी दे रही है। जिससे उसे शक है कि उसके पति ने ही उसकी बहन को जान से मारा है। 30 दिसंबर 2023 को पुलिस की देखरेख में उसका पोस्टमार्टम भी हुआ।  इस बावत जब पुलिस को तहरीर दी तो कोई कार्रवाही नहीं होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पति व एक अन्य महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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