हल्द्वानी में मकान सौदे में 30 लाख की ठगी का आरोप -एग्रीमेंट के बावजूद किसी और को बेच दी संपत्ति

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हल्द्वानी। खनस्यू तहसील क्षेत्र के ग्राम कोडार, पोस्ट देवली निवासी दो व्यक्तियों ने एक महिला पर मकान विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी, धन हड़पने और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि एग्रीमेंट के बावजूद विक्रेता ने वही संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी।


कमल चन्द्र कुड़ाई एवं जीवन चन्द्र कुड़ाई पुत्र हरि दत्त कुड़ाई ने बताया कि उन्होंने तल्ली हल्द्वानी की वसुंधरा कॉलोनी निवासी श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह से 12 दिसंबर 2024 को 64 लाख रुपये में एक मकान खरीदने का एग्रीमेंट किया था। यह एग्रीमेंट 10 माह की अवधि, यानी 12 अक्टूबर 2025 तक के लिए तय हुआ था।

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पीड़ितों के अनुसार, एग्रीमेंट के दौरान विक्रेता और उनकी पुत्री ज्योति मलिक द्वारा अलग-अलग समय पर कुल 30 लाख रुपये की मांग की गई, जिसे उन्होंने उधार लेकर भी भुगतान किया। कमल चन्द्र कुड़ाई भारतीय सेना में तैनात हैं और सियाचीन जैसे दुर्गम क्षेत्र में ड्यूटी के बावजूद विक्रेता की मांग पर समय-समय पर धनराशि उपलब्ध कराते रहे।


आरोप है कि इसी अवधि में विक्रेता ने उक्त मकान किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। जब इस संबंध में पीड़ितों ने संपर्क करने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद नवीन मंडी चौकी हल्द्वानी में शिकायत दी गई, लेकिन चौकी प्रभारी के समक्ष भी विक्रेता ने कोई सहयोग नहीं किया।

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पीड़ितों ने बताया कि बाद में कोतवाली हल्द्वानी और कुमाऊं आयुक्त को भी प्रकरण से अवगत कराया गया, परंतु आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पूर्व भेजे गए डीजीसी नोटिस का भी विक्रेता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

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एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार, यदि विक्रेता सौदे से मुकरती है तो प्राप्त धनराशि का दोगुना भुगतान किया जाना था। पीड़ितों का आरोप है कि निर्मला सिंह द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) के अंतर्गत अपराध किया गया है।


पीड़ितों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले में अभियोग पंजीकृत कर एग्रीमेंट के अनुसार उनकी पूरी धनराशि दिलाई जाए। शिकायत के साथ सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं।

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