निजी विद्यालयों में आरटीई में प्रवेश हेतु समय सारणी में आशिक संशोधन, देखें आदेश

खबर शेयर करें 👉

देहरादून। अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती अपने आदेश में कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में निजी विद्यालयों में अपबंधित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश हेतु समय सारणी में आशिक संशोधन किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अन्तर्गत 25% फोटे में वर्ष 2023-24 हेतु निजी विद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गये थे।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  बिग ब्रेकिंग-ज्योलीकोट के पास पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग -सड़क पर होने लगे धमाके, चालक ने कूदकर बचाई जान

उक्त के आलोक में वर्तमान में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर छात्रों के प्रपत्रों की जाँच एवं पोर्टल पर बच्चों की अर्हता की पुष्टि वर्तमान तक बहुत कम संख्या में हुई है। इसी क्रम में कुछ जनपदों द्वारा विकासखण्ड स्तर पर प्रपत्रों की जाँच / सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त के आलोक में छात्र हित में पूर्व में निर्धारित समय सारणी को निम्नवत् संशोधित किया गया है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UK-उत्तराखंड के 25 सरकारी कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे छात्रावास, दूरदराज की छात्राओं को मिलेगी राहत

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119