भालू पित्त तस्करी व STF पर फायरिंग का मुख्य आरोपी यशोद सिंह की जमानत खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल ने जंगली जानवरों, विशेषकर भालुओं की हत्या कर पित्त की थैली की तस्करी तथा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी यशोद सिंह मेहरा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 दिसंबर 2025 को कुमाऊँ एसटीएफ की टीम पर खनस्यू क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी गोला, नैनीताल वन प्रभाग के सिमलिया बैंड स्थित छेड़ाखान नर्सरी के समीप जंगल में दो व्यक्तियों ने फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गए थे। इस घटना में गोली लगने से एसटीएफ के कॉन्स्टेबल भूपेन्द्र मर्तोलिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक ग्रामीण को छर्रा लगने से चोट आई थी। दोनों घायलों को रात में हल्द्वानी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना के बाद एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी सुन्दर सिंह रेकुड़ी, पुत्र राम सिंह, निवासी गोलडांडा, थाना रीठा साहिब, जनपद चम्पावत को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, मुख्य आरोपी यशोद सिंह मेहरा, पुत्र दलीप सिंह, निवासी अधौड़ा तोक, सौगदुगों, फरार हो गया था, जिसने बाद में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

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जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी के जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके फरार होने की प्रबल आशंका है। न्यायालय ने घायल पुलिस कर्मी की मेडिकल रिपोर्ट सहित उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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