भांजी की हत्यारन को आजीवन कारावास की सजा, दोषी महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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काशीपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने छह माह की भांजी की हत्या की दोषी मामी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार मोहल्ला किला निवासी शहनवाज पुत्रा कल्वे ने वर्ष 2019 में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी तमन्ना की मानसिक स्थिति खराब थी। उसकी छह माह की पुत्री मरियम को उसका साला ढेला बस्ती निवासी फैजान पुत्र आलेहसन पालन-पोषण के लिए अपने घर ले गया। फैजान की पत्नी रूख्सार बच्ची को रखना नहीं चाहती थी। 15 जून 2019 को वह अपनी बेटी से मिलने गया तो साले के घर पर भीड़ लगी थी। पूछने पर लोगों ने बताया कि मरियम खत्म हो गई है।

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बच्ची के पिता ने रुख्सार पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रुख्सार के खिलाफ धारा 302 का दोषी मानते हुए उसे न्यायालय में पेश कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। पोस्टमार्टम में बच्ची की मृत्यु मुंह-गला दबाने और गर्दन की हसली टूटने के कारण होने की बात सामने आई। विवेचना अधिकारी ने आरोपी महिला के खिलाफ आरोप पत्रा न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किये गये। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रतन कांबोज और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। गवाहों के बयानों, अधिवक्ताओं की बहस और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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