हल्द्वानी डबल मर्डर केस में बड़ा मोड़ : हाईकोर्ट ने उम्रकैद पाए दो दोषियों को दी जमानत
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2017 को हल्द्वानी के डहरिया में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोश्वामी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं, जिसके आधार पर उन्हें जमानत का लाभ दिया गया।
मामले के अनुसार जिला सत्र न्यायाधीश नैनीताल ने 22 जून 2023 को दोनों आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए दोनों आरोपियों ने वर्ष 2023 में अलग-अलग अपीलें हाईकोर्ट में दायर की थीं। अपील लंबित रहने के दौरान आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन किया था।
सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। घटना खुले स्थान पर हुई थी, जहां कोई भी आ-जा सकता था और वारदात के समय वहां कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था। पुलिस द्वारा बरामद स्क्रूड्राइवर, खून से सनी कमीज और अन्य सामान खुले स्थान से मिले थे, जो सीधे तौर पर आरोपियों से बरामद नहीं हुए।
फोरेंसिक जांच में भी इन बरामद वस्तुओं से आरोपियों का सीधा संबंध सिद्ध नहीं हो पाया। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट से संदेह का लाभ देते हुए जमानत देने की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अख्तर अली और महेंद्र नाथ गोश्वामी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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