महिला उत्पीड़न के आरोपी भाजपा नेता रावत को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत -तीन दिन में समझौते की स्थिति बताने को कहा
नैनीताल। महिला उत्पीड़न और एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में घिरे भतरौंजखान के भाजपा नेता नंदन सिंह रावत को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को तीन दिन के भीतर शिकायतकर्ता महिला से संपर्क कर विवाद सुलझाने की दिशा में प्रयास करने का मौखिक निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को निर्धारित की गई है।
मामले में आरोपी नंदन सिंह रावत के खिलाफ एक अनुसूचित जाति की महिला ने थाना भतरौंजखान, जिला अल्मोड़ा में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता महिला वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में सरकारी सेवा में कार्यरत बताई जा रही है।
महिला का आरोप है कि करीब नौ वर्ष पहले उसकी शादी नंदन सिंह रावत से अल्मोड़ा स्थित चितई मंदिर में हुई थी। इसके बाद से आरोपी लगातार उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा।
बताया गया है कि मुकदमे को निरस्त कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर नंदन सिंह रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता महिला से मिलकर मामले का “सेटलमेंट” निकालने का प्रयास करे और 27 मार्च को अदालत को उसकी स्थिति से अवगत कराए।
शिकायतकर्ता महिला, जो विकासखंड मुख्यालय में कार्यरत है, ने अपनी तहरीर में बताया है कि आरोपी स्वयं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। महिला के अनुसार पिछले नौ वर्षों के दौरान दोनों राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी साथ घूमने-फिरने गए और आरोपी उसके घर पर परिवार के साथ भी रहा।
महिला का आरोप है कि नंदन सिंह रावत ने उसके सरकारी पद का लाभ उठाते हुए उससे गाड़ी, कपड़े, मकान का किराया और निजी खर्च के लिए लाखों रुपये लिए। लंबे समय तक चले संबंध के बाद जब महिला ने शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत कराने की बात कही तो आरोपी की मां और अन्य परिजनों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे “नीच जाति” में शादी नहीं करते।
महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसे धमकाया। इससे आहत होकर महिला ने 9 मार्च 2026 को थाना भतरौंजखान में लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला का यह भी आरोप है कि अब आरोपी किसी अन्य युवती से विवाह करने की तैयारी में है और उस युवती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर भी साझा की है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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