दहेज उत्पीड़न से दिव्यांग हुई अनुसूचित जाति की विवाहिता, पति समेत पांच पर केस दर्ज
गदरपुर। दहेज की मांग और ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से परेशान अनुसूचित जाति की एक विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्पीड़न के चलते हुए हादसे में पीड़िता की रीढ़ और पैर की हड्डी टूट गई, जिससे वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गई है।
ग्राम रजपुरा नंबर एक निवासी स्वर्गीय उमराव लाल की बेटी पार्वती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 14 जून 2024 को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत चकरपुर, गदरपुर निवासी अमन से हुआ था। विवाह के समय परिजनों ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज दिया, लेकिन शादी के एक माह बाद ही पति अमन, ससुर राजकुमार, सास आशा, ननद कीर्ति व प्राप्ति दहेज को कम बताकर उसे प्रताड़ित करने लगे।
पीड़िता के अनुसार, दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया। गर्भवती होने के दौरान भी उस पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया और दवाइयां खिलाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि दहेज को लेकर उसे जातिसूचक शब्द कहे गए और लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई।
पार्वती ने बताया कि एक दिन ससुर राजकुमार द्वारा फोन पर धमकी दिए जाने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। इस हादसे में उसकी रीढ़ और पैर की हड्डी टूट गई। इलाज के दौरान रीढ़ में स्टील रॉड डाली गई, जिसके बाद से वह दिव्यांग अवस्था में जीवन यापन कर रही है।
घटना के बाद परिजनों ने उसे पहले सीएचसी गदरपुर, फिर रुद्रपुर और ऋषिकेश के अस्पतालों में भर्ती कराया। पीड़िता का आरोप है कि इलाज का पूरा खर्च उसकी विधवा मां ने लोगों से मदद मांगकर उठाया, जबकि ससुराल पक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया। 16 सितंबर 2025 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। वर्तमान में वह किराये के मकान में रह रही है।
आरोप है कि पति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक दहेज की मांग पूरी नहीं होगी, वह उसे अपने साथ नहीं रखेगा। पुलिस ने पार्वती की तहरीर पर पति सहित पांच आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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