धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार चमोली को हाईकोर्ट ने दी जमानत, अल्मोड़ा जेल से रिहा

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ताड़ीखेत। जिला कोऑपरेटिव बैंक ताड़ीखेत के मैनेजर पंकज प्रकाश द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में टिहरी गढ़वाल निवासी विपिन चमोली पर 2 करोड़ से अधिक रुपये की धोखाधड़ी एवं धमकी देने का आरोप लगाया गया था। मामले में पुलिस ने विपिन चमोली के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 406, 504 एवं 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें 5 जुलाई 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए अल्मोड़ा जेल में रख दिया था।

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अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे साजिशन फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उच्च न्यायालय नैनीताल ने अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।

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उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण के समक्ष अधिवक्ता मनोज लखचौरा द्वारा जमानती पत्र पेश किए जाने के बाद 27 नवंबर 2025 को विपिन चमोली को अल्मोड़ा जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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