ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश 15 दिन में जारी करेगी सरकार

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हल्द्वानी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक ले आए हैं। अब 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

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रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। जबकि 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर संपन्न कराए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे में ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने मिली आपत्तियों का निस्तारण भी कर दिया है।

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