अभद्र भाषा और गाली-गलौच करने के आरोप में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

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जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकास खण्ड खानपुर हरिद्वार, अंकित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यालय के पत्र संख्या 681 दिनांक 12 अगस्त, 2025 के माध्यम से अंकित कुमार से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। आरोप था कि एक ऑडियो क्लिप में वे किसी व्यक्ति से अभद्र भाषा में बात करते और गाली-गलौच करते हुए सुनाई दे रहे हैं। निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद उन्होंने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

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जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, स्पष्टीकरण न देना उनके अनुशासनहीन आचरण को दर्शाता है।

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इस आधार पर अंकित कुमार को निलंबित करते हुए उन्हें सहायक विकास अधिकारी (पं०), बहादराबाद के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य देय भत्ते प्राप्त होंगे, बशर्ते वे इस अवधि में किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न न हों और इसका प्रमाण प्रस्तुत करें। इस संबंध में आरोप पत्र पृथक से जारी किया जाएगा।

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