सहकारी समितियों के चुनाव कार्यक्रम छह जनवरी को कोर्ट में करें पेश : हाईकोर्ट

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नैनीताल । हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में सहकारिता समितियों के चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सहकारिता निदेशक व वर्तमान में जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक पांडे व को- ऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंसा दत्त पांडे को छह जनवरी सोमवार तक सहकारिता समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं । कोर्ट ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम पेश न करने की स्थिति में ये दोनों अधिकारी 6 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों । ये दोनों अधिकारी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए थे । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई ।

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मामले के अनुसार उधमसिंहनगर की एक सहकारी समिति के निदेशक चन्द्र सिंग थापा ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि राज्य की सहकारी समितियों का कार्यकाल नवम्बर 2023 में समाप्त हो गया था । इन समितियों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए थे । जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में सरकार से शीघ्र सहकारी समितियों के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे । लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ । 

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अवमानना याचिका में पूर्व सहकारिता निदेशक आलोक पांडे व को-ऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंसा दत्त पांडे को प्रतिवादी बनाया गया है । पूर्व आदेश के क्रम में ये दोनों अधिकारी आज वीसी.के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उनसे 6 जनवरी को सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने को कहा है ।

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