कब तक भरे जाएंगे उपभोक्ता फोरम में सदस्यों के रिक्त पद : हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्यों की तैनाती मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से 22 दिसंबर तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई। सोमवार को सरकार की ओर से कहा गया कि इन पदों पर जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए इसी साल मई में प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। इस बीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिश निर्देश जारी कर दिए गए।
इसके बाद केन्द्र सरकार ने भी सभी राज्यों के लिए एक निर्देश जारी किया। अब प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि कब तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 22 दिसंबर तक कोर्ट को अवगत कराएं। मामले के अनुसार समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों के मामले में संज्ञान लिया था।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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