मानव व वन्य जीव संघर्ष रोकने के संबंध में पूर्व में दिये आदेश का पालन न होने पर कोर्ट नाराज, प्रमुख वन सचिव हाईकोर्ट में तलब-

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव और वन्य जीव संघर्ष को नियंत्रित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेशों का पालन न करने पर प्रमुख वन सचिव आरके सुधांशु को 14 जून को हाईकोर्ट में तलब किया है।


सोमवार को देहरादून निवासी अनु पंत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार द्वारा मानव व वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम करने हेतु पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों पर कार्यवाही न करने पर नाराजगी जताई। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव वन को निर्देश दिये थे कि वह मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करें। इस मामले में पूर्व में तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल द्वारा दाखिल शपथ पत्र में केवल कागजी कार्यवाही का उल्लेख था और धरातल पर मानव-वन्य जीव संघर्ष को रोकने का उल्लेख नहीं था। आज पुन: इस मामले की सुनवाई में सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। इसके लिये सरकार ने और समय मांगा।

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इस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई में प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु को विस्तृत शपथ पत्र के साथ कोर्ट में तलब किया है।

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