बीमा कंपनी को 17.75 लाख रुपये भुगतान के आदेश
काशीपुर। वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण/ द्वितीय अपर जिला जज रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बीमा कंपनी को सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को 17.75 लाख का भु्गतान करने के आदेश दिये। कोर्ट में नई बस्ती, जसपुर निवासी परवीन जहां ने कोर्ट में क्लेम याचिका दायर की।
जिसमें कहा, 18 फरवरी 2021 को उसके पति मो. इरशाद पुत्र इलियास भतीजे मो. नौशाद के साथ अपने वाहन से जसपुर आ रहे थे। इस दौरान पेट्रोल खत्म होने पर वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इस बीच काशीपुर से आ रहे एक कार ने पति को टक्कर मार दी। जिनकी हायर सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बीमा कंपनी को मृतक आश्रितों को 17 लाख 75 हजार 600 रुपये मय छह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान के आदेश दिए ।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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