चेक बाउंस में एसडीआरएफ सिपाही को सजा -2.70 लाख का जुर्माना

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देहरादून। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने एसडीआरएफ के एक सिपाही को दोषी ठहराते हुए तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रतीक कपिल ने आरोपी पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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मामले के अनुसार, नेहरू कॉलोनी निवासी सुशील मग्गो ने अपने अधिवक्ता राजीव शर्मा के माध्यम से कालसी निवासी विकेश कुमार के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। शिकायत में बताया गया कि विकेश कुमार ने आपसी घनिष्ठता के चलते सुशील मग्गो से कुल पांच लाख रुपये उधार लिए थे। रकम लौटाने के लिए आरोपी ने दो लाख रुपये का एक चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह चेक बाउंस हो गया।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए विकेश कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने कुल 2.70 लाख रुपये के जुर्माने में से 2.68 लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने के निर्देश दिए हैं, जबकि शेष राशि राजकीय कोष में जमा होगी।

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