नशीली दवाओं के कारोबार पर कड़ी सजा -दो आरोपियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास
नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के मामले में बनभूलपुरा निवासी मो. अफसार और मो. अजीम अली को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और 1.20-1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा 4 सितम्बर 2019 को की गई जांच में शनि बाजार गेट, नूरी मस्जिद के पास बनभूलपुरा क्षेत्र में संचालित सिटी मेडिकोज और सिटी क्लिनिक से मो. अफसार और मो. अजीम अली को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली गोलियां, कैप्सूल और पाउडर बरामद किए गए थे।
बरामद नशीली दवाओं में ट्रामाडोल, क्लोनाजेपाम, एसिक्लोफेनाक, कम्बूटोल की गोलियां तथा आर-साइनस के कैप्सूल और पाउडर शामिल थे, जिनका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने कोर्ट के समक्ष ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, साथ ही बरामद प्रतिबंधित दवाओं से संबंधित विस्तृत विवरण भी रखा। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को नशीली दवाओं का कारोबार करने का दोषी पाया।
कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 1.20 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश दिया है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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