दिल्ली-एनसीआर में उद्योगों पर सख्ती: 31 दिसंबर तक ओसीईएमएस अनिवार्य, अन्यथा कार्रवाई

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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि एनसीआर क्षेत्र के सभी उद्योगों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी सिस्टम (ओसीईएमएस) स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। निर्देश का पालन न करने पर फैक्ट्री बंद करना और जुर्माना जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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केंद्र सरकार ने साथ ही एनसीआर के सभी राज्यों और नगर निकायों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2026 तक वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस सिस्टम उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी में मदद करता है। वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली 17 श्रेणियों के उद्योगों से डेटा प्राप्त करता है और उनके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।

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इधर, बढ़ते प्रदूषण स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार (3 दिसंबर) को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, 301 से 400 के बीच AQI को बेहद खराब माना जाता है, जबकि 401 से 500 के बीच की स्थिति ‘गंभीर’ श्रेणी में होती है।

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