कोटाबाग से युवती के अपहरण मामले में आरोपी को दूसरे दिन कोर्ट से राहत नहीं, -आरोपी की न्यायिक हिरासत को 17 मार्च तक बढ़ाई

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कोटाबाग ब्लाक के तोक तल्ला बगड़ क्षेत्र से युवती के गुम होने के बाद मल्लीताल क्षेत्र से बरामद युवती के अपहरण मामले में आरोपी को दूसरे दिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने आरोपी की न्यायिक हिरासत को 17 मार्च तक बढ़ा दी है। विदित हो कि तल्ला बगड़ में बीते शुक्रवार को 22 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गुम हो गई थी। 24 घंटे तक वन विभाग तथा राजस्व की टीम व ग्रामीण उसे जंगल में तलाशते रहे, लेकिन दूसरे दिन युवती मल्लीताल स्थित एक गेस्ट हाउस में मिली।

मामले में राजस्व पुलिस ने नैनीताल निवासी आसिफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 व 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय पेश किया। जहां से उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि सोमवार को दोबारा पेशी में कोर्ट ने आरोपी की न्यायिक हिरासत को 17 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है, जबकि युवती को सोमवार को भी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है।

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वहीं मामले में राजस्व पुलिस तथा रेगुलर पुलिस के बाद भी अब वन विभाग भी एक्टिव मोड में आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब वन विभाग भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने जा रहा है, जिन लोगों ने बिना सोचे समझे वन विभाग को भ्रामक सूचना दी।

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