नाबालिग पर गोली चलाने वाला आरोपी नहीं पाएगा राहत —हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग पर फायरिंग और लगातार पीछा करने के गंभीर मामले में गिरफ्तार आरोपी को बड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आलोक महरा ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों में नरमी बरतना न्यायोचित नहीं होगा।


मामले के अनुसार, ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर में आरोपी रेहान उर्फ जेरिफ पर आरोप है कि वह नाबालिग पीड़िता का मदरसे से घर आते-जाते समय लगातार पीछा करता था और उस पर फोन पर संपर्क करने का दबाव बना रहा था। शिकायत के बाद जब आरोपी की मां को इसकी जानकारी दी गई, तो आरोपी ने बदले की भावना से पीड़िता के घर में घुसकर उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गई।

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आरोपी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13 अक्टूबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। साथ ही यह भी कहा गया कि पीड़िता को लगी चोटें साधारण हैं और जानलेवा नहीं थीं।

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वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि आरोपी ने घातक हथियार का इस्तेमाल किया है, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

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अदालत ने साक्ष्यों, पीड़िता और शिकायतकर्ता के बयानों तथा मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि आरोप सही प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने अपराध की प्रकृति, वारदात का तरीका, नाबालिग की स्थिति और हथियार के इस्तेमाल को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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