युवती की फर्जी आईडीके जरिये आपत्तिजनक फोटो डालने के आरोपी की पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत निरस्त -तीन दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष आत्म समर्पण करने के निर्देश

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने एक युवती की फर्जी आई. डी. के जरिये इंस्ट्राग्राम में आपत्तिजनक फोटो डालने के आरोपी को पूर्व दी गई अंतरिम जमानत निरस्त करते हुए उसे तीन दिन के भीतर कोर्ट के समक्ष आत्म समर्पण करने के निर्देश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक युवती ने 13 जून 2025 को मल्लीताल कोतवाली में घटगड़ नलनी निवासी त्रिपुरेश सिंह पुत्र गंगा सिंह के खिलाफ आई टी एक्ट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी ने दिसम्बर 2024 व जनवरी 2025 में भी फर्जी फेशबुक आई डी से बनाये गए इंस्ट्राग्राम में उसकी फोटो को ‘एडिट’ कर प्रसारित किया जा रहा था । इस मामले में आरोपी को 17 फरवरी को अंतरिम जमानत मिली थी । लेकिन जमानत में छूटने के बाद आरोपी द्वारा पुनः फर्जी आई डी से बनाये गए इंस्ट्राग्राम में एडिटेड फोटो डाली गई और डराया धमकाया गया । जिसकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा कोर्ट में दी गई । इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी । अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने पैरवी की।

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इस मामले की सुनवाई के दौरान विवेचक एस आई ललिता पांडे के कोर्ट में मौजूद न होने पर कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी।

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