पुलिस ने नाबालिक लड़की का विवाह होने से रोका
-लड़की के पिता से लिखित में लेकर बालिक होने के बाद शादी करवाने को कहा
बागेश्वर। कौसानी पुलिस को मिली गुट सूचना के अनुसार क्षेत्र के दुधिला में एक नाबालिक की शादी होने की सूचना मिली। सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस ने दुलहा दुलहन की जन्म तिथि पुष्टि के लिए दस्तावेज चैक किए गए। जिसमें लड़का 19 वर्ष का होना पाया गया।
जबकि लकड़ी की उम्र 18 वर्ष से कम पाई। जिसके बाद पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के तहत शादी रुकवाई। तथा लकड़ी के पिता से लिखित में लकड़ी बालिक होने बाद शादी करवाने की बात कही। इस मौके पर पुलिस ने दोनों पशों की काउंसलिंग करते हुए बाल विवाह एक अपराध की श्रेणी के है जानकारी दी है। तथा बाल अपराध, महिला सुरषा, चाइल्ड हेल्प लाइन, बाल भिक्षा वृति, नशा मुक्ति, आदि नियमों की जानकारी दी गई। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की बात मानकर शादी रुकवाई।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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