हल्द्वानी में तीन और गौलापार में चार अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का आदेश जारी, प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप
हल्द्वानी। कमलुवागांजा और गौलापार में अवैध ढंग से प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने वालों पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को जिला विकास प्राधिकरण ने हल्द्वानी में तीन और गौलापार में चार अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। अवैध कॉलोनी बसाने वालों को 15 दिनों की मोहलत दी गई है, यदि इस अवधि में मानकों का पालन करने को राजी नहीं होते है तो प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा।
जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी व गौलापार में सुनियोजित विकास के लिए तत्पर है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार कृषि भूमि में बेतरतीब ढंग से अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। रेरा के मानकों का उल्लंघन कर बसाई जा रही इन कॉलोनियों में बसने वालों को जलभराव, पार्किंग, अंधेरा, संकरी सड़कें से जूझना पड़ता है। प्राधिकरण ने गौलापार के देवला तल्ला पजाया में हरगोविंद सिंह पुत्र प्रीतम सिंह, गौजाजाली बिजली में फैसल अंसारी पुत्र जलील अंसारी एवं सलमान पुत्र आईई अंसारी, कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला में कीर्तिशरण अग्रवाल पुत्र प्रदीप कुमार, कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला में ही धवल सिंह, अतुल शर्मा और मोहन सिंह द्वारा अवैध कॉलोनियां को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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