10 साल पुराने सड़क हादसे में ट्रक चालक को छह माह की सजा

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रुद्रपुर। वर्ष 2016 में हुई सड़क दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने ट्रक चालक को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


मामले के अनुसार 29 सितंबर 2016 को किच्छा निवासी बल्देव सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि वह दोपहर करीब ढाई बजे अपनी 24 वर्षीय बेटी सतेंद्र कौर के साथ भतीजी से मिलने उत्तम नगर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी।

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हादसे में सतेंद्र कौर ट्रक के नीचे आ गई और चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस जांच में ट्रक चालक की पहचान खटीमा निवासी नरोत्तम मंडल के रूप में हुई। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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