उत्तराखंड : पुश्तैनी जमीन के विवाद में चली गोली -डीएम ने रद्द किए दो शस्त्र लाइसेंस

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नैनीताल, 8 मई । चंपावत में पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। वर्ष 2025 में हुए फायरिंग प्रकरण में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी के दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

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पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के अनुसार भैरवा चौराहा, चंपावत निवासी महेंद्र कुमार तड़ागी (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वह घायल हो गए थे। बताया गया कि दोनों पक्ष आपस में बिरादरान हैं और लंबे समय से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।

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घटना को गंभीर मानते हुए जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी .38 बोर रिवॉल्वर तथा सिंगल बैरल बंदूक के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।

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जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को देखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक थी।

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