उत्तराखंड : बिना जांच क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर हाईकोर्ट सख्त -कालाढूंगी थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी तलब

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नैनीताल। जमीन खरीद विवाद में बिना उचित जांच किए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालाढूंगी पुलिस के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कालाढूंगी के थानाध्यक्ष और प्रारंभिक जांच करने वाले जांच अधिकारी को 16 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रारंभिक जांच से संबंधित सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने को कहा है।

याचिकाकर्ता हरीश चंद्र पनेरू की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने पाया कि पुलिस ने मामले में आवश्यक दस्तावेजों की उचित जांच किए बिना ही सतही तौर पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।

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याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादियों के खिलाफ 21 अगस्त 2025 को दी गई शिकायत पर निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, उन्होंने कालाढूंगी क्षेत्र के ग्राम धमोला में भूमिधरी जमीन खरीदने के लिए प्रतिवादी डोरी लाल टमटा के साथ 10 अक्टूबर 2024 को नोटरीकृत अनुबंध किया था। जमीन का कुल सौदा 36.50 लाख रुपये में तय हुआ था। अनुबंध के अनुसार, 11.31 लाख रुपये नकद देने और शेष धनराशि 10 महीने के भीतर चुकाकर बैनामा कराने की सहमति बनी थी।

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याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी, जो दोनों शिक्षक हैं, ने बैंक ऑफ बड़ौदा की भीमताल शाखा में अपने खातों से धनराशि निकालकर प्रतिवादी को नकद भुगतान किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बैंक स्टेटमेंट सहित भुगतान से जुड़े दस्तावेज जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने के बावजूद पुलिस ने उनकी जांच किए बिना ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।

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मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच को सरसरी मानते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी।

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