उत्तराखंड…पहली पत्नी रहते रचाई दूसरी शादी -सच छिपाना पड़ा भारी, पति को 3 साल की जेल

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रुद्रपुर। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यह तथ्य छिपाकर दूसरी शादी करने वाले आरोपी को रुद्रपुर की अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय पंचम अपर सिविल जज (सीडी)/एसीजेएम ने आरोपी को दूसरी शादी की जानकारी छिपाने के अपराध में दोषसिद्ध माना।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2015 में बरेली के जौहरपुर निवासी राजीव शर्मा ने एक मैरिज वेबसाइट के माध्यम से रुद्रपुर निवासी शालू पाण्डेय से संपर्क किया। उसने स्वयं को सेना में कार्यरत बताते हुए यह भी दावा किया कि उसका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है। इन बातों पर विश्वास कर 14 मई 2015 को रुद्रपुर के एक होटल में दोनों का हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह हुआ।

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विवाह के कुछ समय बाद राजीव के व्यवहार पर संदेह होने पर शालू के परिजनों ने अमृतसर स्थित उसकी सैन्य यूनिट से जानकारी जुटाई। जांच में खुलासा हुआ कि राजीव पहले से विवाहित है और उसके तीन बच्चे भी हैं। इसके बाद शालू ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। समझौते के बाद वह ससुराल तो गई, लेकिन वहां भी कथित रूप से उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

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पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यह तथ्य छिपाकर दूसरा विवाह किया। हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सह-आरोपी मुन्नी देवी और प्रेमनारायण शर्मा को दोषमुक्त कर दिया गया। वहीं मारपीट और अन्य आरोपों में भी राजीव शर्मा को राहत मिली, लेकिन पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करने के अपराध में अदालत ने उसे तीन वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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