गांजा तस्कर को 11 साल का कठोर कारावास व एक लाख अर्थदंड

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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त कैलाश सिंह रावत को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि दिनांक 25-05-2022 को पुलिस चेकिंग के दौरान अभियुक्त की गाड़ी से 05 बोरों में 54.754 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से 07 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त कैलाश सिंह रावत से अवैध गांजा बरामद हुआ है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त कैलाश सिंह रावत पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम घुघती घनयाल पो. घुघती थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 11 साल का कठोर कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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