Uttarakhand..नैनीताल जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन : दस होटल-रेस्टोरेंट पर 2.10 लाख का जुर्माना -कहीं सड़े मसाले तो कहीं गंदगी के बीच बन रहा था खाना
नैनीताल, 24 अक्टूबर। खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, दुकानदारों और दूध विक्रेताओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज 10 मामलों की सुनवाई के बाद संबंधित कारोबारियों पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जांच में कहीं किचन में भारी गंदगी मिली, तो कहीं कालातीत खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर ग्राहकों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। दूध की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई।
आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं न्याय निर्णयन अधिकारी विवेक राय ने इन मामलों में सुनवाई के बाद जुर्माने के आदेश जारी किए।
किसी पर 50 हजार तो किसी पर 25 हजार का जुर्माना
1. नोमिनी, मल्ला रामगढ़ — 50,000 रुपये: रोहित सेठी के प्रतिष्ठान के किचन में काफी गंदगी पाई गई। फ्रिज में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री अलग-अलग रखने के बजाय एक साथ रखी गई थी। इसके अलावा कालातीत मसाले, सॉस और सूजी आदि का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किए जाने पर जुर्माना लगाया गया।
2. चूल्हा द किचन, मल्ला निगलाट, कैंचीधाम — 25,000 रुपये: शुभम के प्रतिष्ठान में कैच राजमा, व्हाइट पेपर, पनीर मसाला और छोला मसाला जैसी कालातीत खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किया जा रहा था।
3. दूध विक्रेता नीरज जीना — 25,000 रुपये: गाय और भैंस के अधोमानक दूध की बिक्री के मामले में कार्रवाई की गई।
4. द नाइन्स होटल एंड रेस्टोरेंट, लामाचौड़, हल्द्वानी — 20,000 रुपये: आकाश गुप्ता के प्रतिष्ठान में आनन्दा ब्रांड फैमिली मिल्क, लेजेट ब्रांड पाइनएप्पल फ्लेवर तथा कैच ब्रांड जलजीरा जैसी कालातीत सामग्री का इस्तेमाल किए जाने पर जुर्माना लगाया गया।
5. गुलाटी गिफ्ट हाउस, बड़ा बाजार, मल्लीताल — 20,000 रुपये: राजन गुलाटी के प्रतिष्ठान पर विभाग को मिथ्या एवं भ्रामक सूचना देकर खाद्य कारोबार करने और बिक्री के लिए विभिन्न खाद्य सामग्री रखने के मामले में अर्थदंड लगाया गया।
6. रॉकन कैफे, लमजाला, दोगड़ा — 15,000 रुपये: संतोष कुमार के प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में कालातीत खाद्य सामग्री का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने पर कार्रवाई हुई।
7. कुमाऊं झटका चिकन शॉप, हल्द्वानी — 15,000 रुपये: प्रकाश चंद्र आर्या की दुकान में चिकन और मटन की बिक्री के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियां और अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।
8. शिवा रेस्टोरेंट, बड़ा बाजार, मल्लीताल — 15,000 रुपये: पंकज कुमार टंडन के प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने के मामले में कार्रवाई की गई।
9. दूध विक्रेता साबिर, हल्द्वानी — 15,000 रुपये: अधोमानक गाय के दूध का संग्रहण और बिक्री करने पर अर्थदंड लगाया गया।
10. आर.जे. बेकर्स, छड़ायल चौराहा, हल्द्वानी — 10,000 रुपये: जीवन सिंह के बेकरी प्रतिष्ठान में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने पर जुर्माना लगाया गया।
ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त
खाद्य सुरक्षा से जुड़े इन मामलों में प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य कारोबार में स्वच्छता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। कालातीत सामग्री के इस्तेमाल, अधोमानक दूध की बिक्री और गंदगी के बीच खाद्य पदार्थ तैयार करने जैसी अनियमितताएं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट संदेश मिला है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई और आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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