चरस तस्करी के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास- 1.10 लाख का जुर्माना

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रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन के अनुसार, 28 फरवरी 2015 को खटीमा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति परचून की दुकान की आड़ में चरस की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रतनपुर जसारी स्थित दुकान पर छापा मारा।

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छापेमारी के दौरान आरोपी आनंद सिंह राणा के कब्जे से धूपबत्ती के आकार में रखी 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी मौके पर कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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