चरस तस्करी के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास- 1.10 लाख का जुर्माना

खबर शेयर करें 👉

रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही -160 के करीब मौतें, 133 भारतीयों समेत 750 से ज्यादा लापता


अभियोजन के अनुसार, 28 फरवरी 2015 को खटीमा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति परचून की दुकान की आड़ में चरस की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रतनपुर जसारी स्थित दुकान पर छापा मारा।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा -52 मरीज मिले, सभी जिलों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम सक्रिय


छापेमारी के दौरान आरोपी आनंद सिंह राणा के कब्जे से धूपबत्ती के आकार में रखी 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई। आरोपी मौके पर कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  मुकेश कुमार कोहली को पीएच.डी. की उपाधि


पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119