नैनीताल में अपराधियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार -कई के शस्त्र लाइेंस निरस्त, हिस्ट्रीशीटर जिला बदर

खबर शेयर करें 👉

नैनीताल। जनपद में आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई आरोपितों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न मामलों में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने तथा जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार वसीम अहमद निवासी वार्ड-21 इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा पूर्व में आईपीसी की धारा 120-बी, 147, 148, 149, 3/4 लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा यूएपीए एक्ट के प्रकरण में निरुद्ध रह चुका है। इसके अतिरिक्त मकसूद हुसैन निवासी थाना बनभूलपुरा, मुनव्वर अली निवासी लाइन नंबर-19 नई बस्ती बनभूलपुरा तथा कासिम खान निवासी वार्ड नंबर-3 आजाद नगर बनभूलपुरा के शस्त्र लाइसेंस भी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  शासन-प्रशासन की अनदेखी से हुआ हादसा -तीन साल से की जा रही थी सड़क सुरक्षा की मांग

एक अन्य मामले में त्रिभुवन चंद निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे, थाना काठगोदाम पर आरोप है कि उन्होंने मद्यपान के दौरान अपनी 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से सार्वजनिक स्थान पर वाहन संख्या यूके04-3233 में बैठकर फायरिंग की। मामले को गंभीर मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने त्रिभुवन चंद का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UKnews-भतरौजखान में गांजा तस्करों का पुलिस पर पाटल से हमला, 25 किलो गांजे के साथ तीन गिरफ्तार

वहीं हरप्रीत विज उर्फ बुंदा निवासी दुर्गा कॉलोनी गौजाजाली, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

फ़ास्ट न्यूज़ 👉  UK-सिडकुल में दो अलग-अलग हादसे, दो कर्मचारियों की मौत -अज्ञात वाहन चालकों की तलाश में जुटी पुलिस

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने तथा शस्त्रों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

ADVERTISEMENTS

Ad Ad Ad Ad
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

👉 फ़ास्ट न्यूज़ के फ़ेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 कृपया नवीनतम समाचारों से अवगत कराएं WhatsApp 9412034119