फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज
हरिद्वार। फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट के एडीजे चंद्रमणि राय ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, 20 जुलाई 2023 को सिडकुल थाना क्षेत्र की 15 वर्षीय छात्रा स्कूल निकली थी, लेकिन रास्ते से लापता हो गई। काफी तलाशने पर भी सुराग नहीं मिला तो उसके पिता ने सिडकुल थाने में मुकदमा कराया। कई दिनों बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक युवक उसे बहला-फुसलाकर कार में अपने साथ घर ले गया और फिर जबरन शादी का दबाव बनाया। इस बीच, आरोपी ने कई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ पिपेंद्र पुत्र मोहन सिंह निवासी संजरपुर सुल्तानपुर मुरादाबाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। इस बीच, कोर्ट में पीड़िता और उसके पिता ने बयान दर्ज कराए, जिनसे आरोपों की पुष्टि हुई। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए अब कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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