सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत-कानूनी प्रक्रिया रहेगी

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हल्द्वानी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को मंगलवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) की अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। यह मामला न केवल हल्द्वानी बल्कि पूरे उत्तराखंड में काफी चर्चा में रहा।

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ज्योति अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और अधिवक्ता गौरव कपूर ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि ज्योति अधिकारी का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं या उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुँचाना नहीं था। अधिवक्ताओं ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगी जिससे कानून या न्यायालय की मर्यादा को ठेस पहुँचे।

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उल्लेखनीय है कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ जूही चुफाल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, साथ ही एक कार्यक्रम के दौरान दराती लहराई। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की थी और 8 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत से जमानत मिलने के बाद अब मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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