गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने गांजा तस्करी में आरोपी गुरुदेव सिंह निवासी बड़खेड़ी जिला उधमसिंहनगर की जमानत याचिका खारिज की है।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 22 जनवरी को सल्ट पुलिस ने डोटियाल चौराहे के पास बाइक की तलाशी के दौरान आरोपी को पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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