नैनीताल में अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई -तीन ‘गुंडे’ 6 माह के लिए जिला बदर

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नैनीताल। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन ने तीन व्यक्तियों को ‘गुंडा’ घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई।


जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र की फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के खिलाफ वर्ष 2021 से 2024 के बीच भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, आपराधिक कृत्य और अन्य गंभीर धाराओं से जुड़े मामले शामिल हैं।

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वहीं मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के खिलाफ वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।

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इसके अलावा रामनगर थाना क्षेत्र के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चार मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।


अभियोजन पक्ष ने प्रशासन को अवगत कराया कि तीनों व्यक्ति लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, जिससे क्षेत्र में जनशांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने तीनों को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए उन्हें छह माह की अवधि तक नैनीताल जनपद की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

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