ब्लॉगर ज्योति अधिकारी को हाईकोर्ट से राहत -पांच मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित ब्लॉगर ज्योति अधिकारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने पांच मुकदमों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने ज्योति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा की गई विवादित पोस्ट को तत्काल हटाया जाए, ताकि किसी की भावनाएं और आहत न हों। न्यायालय ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय संयमित भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।
मामले के अनुसार, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान ज्योति अधिकारी ने सोशल मीडिया और धरना-प्रदर्शन के दौरान देवी-देवताओं और पहाड़ की महिलाओं को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। आरोप है कि हाथ में दराती लेकर दिए गए बयान और भाषा के कारण धार्मिक भावनाएं आहत हुईं, जिससे व्यापक विवाद उत्पन्न हो गया।
इस मामले में हल्द्वानी सहित विभिन्न स्थानों पर उनके खिलाफ कुल सात मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें से दो मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ा और वे छह दिन की न्यायिक हिरासत में रह चुकी हैं। शेष पांच मामलों में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से देवी-देवताओं और पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे महिलाओं और समाज की भावनाएं आहत हुईं। सरकार ने तर्क दिया कि एक ब्लॉगर को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी गई हैं और शेष पोस्ट भी हटाई जाएंगी। साथ ही यह भी बताया गया कि वे दो मामलों में पहले ही छह दिन की जेल की सजा भुगत चुकी हैं, इसलिए अन्य पांच मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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