विदेश भेजने के नाम पर 6.20 लाख की ठगी -कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ की ट्रैवल संस्था समेत चार पर मुकदमा
रुद्रपुर। विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाली चंडीगढ़ की एक संस्था के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर थाना ट्रांजिट कैंप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि ठगों ने पीड़ित को भरोसे में लेने के लिए फर्जी दस्तावेज, ऑफर लेटर, वीजा और कूटरचित फ्लाइट टिकट तक उपलब्ध करा दिए।
जानकारी के अनुसार फुलसुंगा निवासी यामीन सैफी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ‘मैसर्स वर्ल्ड ट्रैवल एडवाइजर’ नामक संस्था का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में विदेश में आकर्षक नौकरी और वीजा दिलाने का दावा किया गया था। संपर्क करने पर आरोपियों ने खुद को चंडीगढ़ स्थित एक वैध कंसल्टेंसी बताते हुए विश्वास जीतने के लिए उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र भी भेजा।
आरोप है कि आरोपियों की बातों में आकर यामीन सैफी ने 13 दिसंबर 2025 को नौ व्यक्तियों के रोजगार वीजा के लिए उनसे समझौता किया। इसके बदले उन्होंने कुल 6 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान किया, जिसमें से 4 लाख 70 हजार रुपये बैंक के माध्यम से और 1 लाख 50 हजार रुपये नकद दिए गए।
भुगतान के कुछ समय बाद आरोपियों ने संबंधित व्यक्तियों के ऑफर लेटर, वीजा और फ्लाइट टिकट उपलब्ध कराए। लेकिन जब पीड़ित ने इन दस्तावेजों की संबंधित कंपनियों और एयरलाइन से जांच कराई तो पता चला कि सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं। कंपनियों ने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से ऐसी कोई नौकरी या टिकट जारी नहीं किया गया है।
ठगी का अहसास होने पर जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
पीड़ित ने इस मामले की सूचना थाना ट्रांजिट कैंप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दी थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
अब न्यायालय के आदेश पर थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मैसर्स वर्ल्ड ट्रैवल एडवाइजर संस्था सहित अनिशा, कुलदीप वोहरा, ईशान और अनामिका शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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संपादक – फास्ट न्यूज़ उत्तराखण्ड
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